झारखंड सर्वजन पेंशन योजना: उम्र हो गई है 60 के पार तो हो जाइए पेंशन के लिए तैयार, जानिए क्या है योजना

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झारखंड गवर्नमेंट ने राज्य के सभी लोगों को भी अब पेंशन देने का ऐलान किया है। हालांकि गवर्नमेंट पेंशन ऐसे ही लोगों को देगी जो उनकी पात्रता के पैमाने पर खरे उतरेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि वह बिना किसी जाति, मजहब, संप्रदाय, पंथ का भेदभाव किए हुए “झारखंड सर्वजन पेंशन योजना” के अंतर्गत लोगों को पेंशन देने जा रही है।

इसलिए इच्छुक व्यक्ति अगर झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो वह इस योजना के बारे में शीघ्र अति शीघ्र पता करें और झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में अप्लाई करें। इस आर्टिकल में आपको हम झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।Jharkhand Sarvajan Pension Yojana

झारखंड सर्वजन पेंसन योजना 2022 [ Jharkhand Sarvajan Pension Yojana ]

योजना का नाम: झारखंड सर्वजन पेंसन योजना
साल: 2022
किसने घोषणा की: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
लाभार्थी: झारखंड राज्य के सभी लोग
राज्य अधिकारिक वेबसाइट: jkuber.jharkhand.gov.in/jpension/
टोल फ्री नंबर:   N/A
पेंशन राशि:    ₹1000 हर महीने

 

इस पेंशन को प्रदान करने के लिए 2022 के जून महीने में राज्य के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने झारखंड सर्वजन पेंशन योजना को चालू किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उन्होंने इस पेंशन योजना में जाति धर्म की कोई भी बाध्यता नहीं रखी है अर्थात वह बिना किसी भेदभाव के इस पेंशन योजना को पात्रता रखने वाले लोगों के लिए लेकर के आए हैं।

झारखंड राज्य में जो भी लोग 60 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं, वह इस पेंशन योजना में अप्लाई कर सकते हैं फिर वह चाहे किसी भी समुदाय से संबंध क्यों ना रखते हो।

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद झारखंड राज्य में इस योजना को चालू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा यह भी कहा गया है कि झारखंड राज्य में ऐसे परिवार जो एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड रखते हैं, वह भी योजना में अप्लाई कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड धारक भी झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में अप्लाई कर सकेंगे, जो की बहुत ही अच्छी बात है।

झारखंड गवर्नमेंट ने इस पेंशन योजना हेतु 100 करोड रुपए का बजट रखा है और जो भी पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे उनके बैंक अकाउंट में ₹1000 हर महीने 5 तारीख को उन्हें प्राप्त होंगे जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजे जाएंगे। गवर्नमेंट ने यह भी निर्णय लिया है कि सरकारी कर्मचारी लोगों के घर जाएंगे और जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे और फिर पात्र लोगों को छांट कर के पेंशन देने की प्रक्रिया चालू की जाएगी।

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का उद्देश्य

बुढ़ापे में व्यक्ति के पास इनकम का कोई जरिया नहीं होता है। जिन लोगों के पास खेती होती है वह खेती से तो कुछ कमा लेते हैं परंतु जिन लोगों के पास खेती नहीं होती है, उनका बुढ़ापा बड़ा ही कस्टमय व्यतीत होता है।

इसलिए अगर उन्हें पेंशन के तौर पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाए तो वह बुढ़ापे में अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकें, बस इसी उद्देश्य के साथ गवर्नमेंट ने झारखंड सर्वजन पेंशन योजना को चालू किया है, ताकि 60 साल की उम्र को पूरा कर चुके वृद्ध व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत हर महीने ₹1000 की पेंशन 5 तारीख को प्राप्त कर सके और अपने लिए जरूरी चीजों की खरीददारी कर सकें।

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के लाभ/विशेषताएं

  • झारखंड में रहने वाले और 60 साल की उम्र को पूरा कर चुके व्यक्ति योजना के लिए पात्र हैं।
  • योजना में झारखंड के सभी व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं।
  • इसमें जाति बंधन, धर्म बंधन बिल्कुल भी नहीं है।
  • जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन लाभार्थी के तौर पर होगा उन्हें ₹1000 प्राप्त होंगे।
  • ₹1000 उन्हें हर महीने 5 तारीख को प्राप्त होंगे।
  • पेंशन की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थियों को बैंक अकाउंट में मिलेगी।
  • पैसे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएंगे जिससे पैसे में कोई भी कटौती नहीं होगी और पेंशन वितरण में जो भ्रष्टाचार होता है, वह भी नहीं होगा।
  • योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त होने की वजह से लोगों का बुढ़ापा आसानी से कटेगा।
  • गवर्नमेंट ने लोगों को योजना के साथ जोड़ने के लिए अपने वर्करों को आदेश दिया है। गवर्नमेंट के वर्कर घर-घर जाकर के लोगों की जानकारी इकट्ठा करेंगे।
  • ऐसे बेसहारा लोग और विधवा महिला जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है वह भी योजना के अंतर्गत कवर की जाएंगी।
  • जो दिव्यांग बच्चे 5 साल से अधिक की उम्र के हैं उन्हें भी योजना में शामिल किया जाएगा।
  • ऐसे व्यक्ति जिन्हें एचआईवी ऐड्स की समस्या है वह भी योजना के अंतर्गत ही आएंगे।

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना हेतु पात्रता [ Eligibility ]

  • आवेदक व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
  • व्यक्ति के पास मूलनिवासी सर्टिफिकेट होना जरूरी है जोकि झारखंड का ही होना चाहिए।
  • व्यक्ति के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
  • उसकी सालाना इनकम ₹200000 से कम होनी चाहिए।

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना हेतु दस्तावेज [ Documents ]

  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी
  • उम्र का प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड की फोटो कॉपी
  • निवास प्रमाण पत्र
  • फोन नंबर
  • ईमेल आईडी

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया [ Jharkhand Sarvajan Pension Yojana Registration Process ]

online आवेदन

1: झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए नीचे आपको एक लिंक दी गई है।‌ इस लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आप एक वेबसाइट के होम पेज पर चले जाएंगे।

विजिट वेबसाइट:http://jkuber.jharkhand.gov.in/jpension/

2: वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचने के बाद आपको वेबसाइट की स्क्रीन पर रजिस्टर की बटन दिखाई देगी, उस बटन पर आपको क्लिक करना है।

3: अब आपसे जिस जगह पर ईमेल आईडी अथवा फोन नंबर डालने के लिए कहा जा रहा है, वहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी अथवा फोन नंबर डालना है और तय जगह में पासवर्ड को भी इंटर करना है, साथ ही अगर कैप्चा कोड मांगा जाता है तो उसे भी तय जगह में डालना है और फिर रजिस्टर की बटन दबानी है। तत्पश्चात वन टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन को पास करना है। इस प्रकार से आपका वेबसाइट पर अकाउंट बन जाएगा।

4: अकाउंट बनने के पश्चात आप ऑटोमेटिक ही वेबसाइट में लॉगिन हो चुके होंगे। अब आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन ढूंढना है और प्राप्त होने पर आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन को दबाना है।

5: अब आपकी स्क्रीन पर एक पेज आएगा, जहां पर आप को निर्धारित जगह में अपना नाम, उसके बाद मतदाता पहचान पत्र,अपना फोन नंबर इंटर करना है और आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आवश्यक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं।

6: इतनी प्रोसेस पूरी करने के बाद सबमिट वाली बटन को आपको दबाना है।

इस प्रकार से झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

ऑफलाइन आवेदन

कई लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत होती है। ऐसे में वह ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेज को लेकर के अपने इलाके के प्रखंड विकास अधिकारी की ऑफिस में चले जाना है और वहां से आपको झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना है।

उसके पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मांगी गई सभी जानकारियों को आपको सही सही भरना है, साथ ही सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को भी आपको अटैच कर देना है और फिर आपको इसे प्रखंड विकास अधिकारी को ही जमा कर देना है। इसके बाद वहां के कर्मचारियों के द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर ऑनलाइन वेबसाइट पर आपके नाम को लाभार्थी के तौर पर फिट कर दिया जाएगा।

झारखंड सर्वजन पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर [ Jharkhand Sarvajan Pension Yojana Helpline Number ]

काफी प्रयास करने के बावजूद हमें झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का टोल फ्री नंबर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम आपको झारखंड सर्वजन पेंशन योजना से संबंधित टोल फ्री नंबर के बारे में बता पाने में असमर्थ हैं।

जैसे ही हमें इस योजना से संबंधित किसी भी टोल फ्री नंबर की जानकारी होती है, वैसे ही उस टोल फ्री नंबर को आर्टिकल में शामिल किया जाएगा, ताकि आप टोल फ्री नंबर पर फोन कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें।

FAQ:

Q: झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी पेंशन मिलेगी?

ANS: 1000

Q: झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन कौन सी तारीख को मिलेगी?

ANS: हर महीने की 5 तारीख को

Q: सर्वजन पेंशन योजना कौन से राज्य में चालू की गई है?

ANS: झारखंड राज्य

Q: झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का टोल फ्री नंबर क्या है?

ANS: जल्द ही अपडेट किया जाएगा।

Q: क्या एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्ति भी झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के लिए हकदार होंगे?

ANS: जी हां

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